
High Court's order in the Bikaner former royal family property dispute case,
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – संपति विवाद को लेकर बीकानेर का पूर्व राजपरिवार एक बार फिर सुर्खियों में है. करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष हनवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने ट्रस्ट के बैंक खाते में लेन-देन पर रोक लगाई है. न्यायालय के आदेशानुसार दैनिक जरूरतों के लिए अब ट्रस्ट के खाते से हर महीने सिर्फ 50 हजार रुपए ही निकाले जा सकेंगे. इसके अलावा न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा है कि नए ट्रस्टी की अपील का फैसला होने तक ट्रस्ट की संपत्ति का बेचान नहीं किया जा सकेगा और ना ही किसी अन्य का अधिकार सृजित किया जा सकेगा.
बता दें कि संपति विवाद को लेकर बीकानेर के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच अनबन का मामला बीती जनवरी में चौड़े आया था. पूर्व राजपरिवार के करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट को लेकर पूरा विवाद है. जिसमें बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी व उनकी दो बुआ राज्यश्री कुमारी और मधुलिका कुमारी करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट की ट्रस्टी थीं. तो वहीं पूर्व राजपरिवार से जुड़े हनुवंत सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष थे.
इसी बीच बीते नवंबर 2023 में सिद्धि कुमारी स्वयं इस ट्रस्ट में अध्यक्ष बनी और चार ट्रस्टियों को बदल दिया. जिसके बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह ने उच्च न्यायालय में अपील की. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्रस्ट के बैंक खाते की लेन-देन पर रोक लगाते हुए हर महीने सिर्फ 50 हजार रूपए ही निकालने और मामले पर फैसला होने तक ट्रस्ट की संपत्ति का बेचान नहीं करने व किसी अन्य का अधिकार सृजित नहीं करने का आदेश दिया.