
Life imprisonment to murderer son-in-law
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बीकानेर के अपर सेशन न्यायाधीश ने तलाक के बाद दामाद द्वारा ससुर की हत्या करने के मामले में आरोपी दामाद प्रेम प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बुधवार को अपर सेशन न्यायाधीश वमीता सिंह की अदालत ने साल 2016 से विचाराधीन इस मामले में फैसला सुनाया. मामले में बड़ी संख्या में गवाह और सबूत पेश किए गए, जिसके आधार पर अदालत ने प्रेम प्रकाश के कृत्य को सजा योग्य मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी. कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थ दंड तय किया गया. अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
बता दें कि आरएसी में हेड कॉन्स्टेबल भंवरलाल ने अपनी पहले अपनी एक बेटी मंजू का विवाह बीकानेर के ही जांगलू गांव का रहने वाले प्रेम प्रकाश से किया था. किसी कारण मंजू का निधन हो गया. इस पर भंवरलाल ने अपनी सबसे छोटी बेटी राधा का विवाह फिर से प्रेम प्रकाश से ही कर दिया. प्रेम प्रकाश पर राधा ने आए दिन झगड़ा कर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया और विवाद ज्यादा बढ़ने पर राधा तलाक लेकर अलग हो गई.
इस पर प्रेम प्रकाश के ससुर भंवरलाल ने तलाक लेने के बाद राधा की दूसरी जगह शादी कर दी. प्रेम प्रकाश को यह बात नागवार गुजरी और उसने नाराज होकर ससुर भंवरलाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. 4 मई 2016 को भंवरलाल आरएसी से अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहा था कि तभी लालगढ़ रेलवे फाटक के पास प्रेम प्रकाश ने उसे सीने में गोली मार दी.
मामले में बुधवार को अपर सेशन न्यायाधीश वमीता सिंह की अदालत ने साल 2016 से विचाराधीन इस मामले में फैसला सुनाया. मामले में बड़ी संख्या में गवाह और सबूत पेश किए गए, जिसके आधार पर दामाद प्रेम प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुना दी. परिवादी की ओर से ओ.पी. हर्ष ने पैरवी की. वहीं अपर लोक अभियोजक वाहिद अली सैय्यद ने राज्य की ओर से तथ्य पेश किए. सुनवाई के दौरान अभियुक्त प्रेम प्रकाश की ओर से अपील की गई कि सजा कम की जाए लेकिन अपर लोक अभियोजक वाहिद अली ने जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी.