
Stay on attachment of Bikaner House
चार लाइन न्यूज़ डेस्क (तीर्थराज बरसलपुर) – बीकानेर हाउस की कुर्की मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी, तब तक कुर्की के आदेश पर रोक रहेगी. कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा, जिससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी. अदालत ने कहा है कि नोखा नगर पालिका अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी.
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद राजस्थान नगर पालिका नोखा को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था. अदालत ने ये फरमान 21 जनवरी 2020 को जारी किया था. इसके बावजूद नोखा नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया. समझौते का पालन नहीं करने पर पाटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने आदेश जारी किया था.