
Panchu Panchayat Samiti Development Officer suspended
- बीकानेर की पांचू पंचायत समिति के विकास अधिकारी निलंबित, निलंबन काल के दौरान जिला परिषद कोटा रहेगा जसवंत सिंह का मुख्यालय
- विकास अधिकारी जसवंत सिंह बिश्नोई के खिलाफ लंबित जांच के बाद जारी किया गया आदेश
- राजस्थान असैनिक सेवाएं (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर किया गया निलंबित
- पांचू पंचायत समिति के विकास अधिकारी के अलावा नोखा पंचायत समिति का अतिरिक्त प्रभार भी जसवंत सिंह बिश्नोई के पास था
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बीकानेर जिले की पंचायत समिति के विकास अधिकारी जसवंत सिंह बिश्नोई को राजस्थान असैनिक सेवाएं (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया है. इस संबंध में जारी आदेशानुसार पांचू पंचायत समिति के विकास अधिकारी जसवंत सिंह बिश्नोई (अतिरिक्त प्रभार नोखा पंचायत समिति) के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है. निलंबन काल के दौरान जसवंत सिंह का मुख्यालय जिला परिषद कोटा रहेगा.