बीकानेर जिले में कोलायत तहसील क्षेत्र के शीशा गांव का है मामला, 15 अक्टूबर को ही जिला प्रशासन ने काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत खातेदार भोमाराम पुत्र मुलाराम मेघवाल गाँव अक्कासर को दिलाया था कब्जा, कोलायत-गजनेर थाना पुलिस के साथ बिजली विभाग ने पहुंचकर अवैध ट्रांसफॉर्मर किये थे जब्त, आज फिर से खेत पर दंबगों ने किया कब्जा, वापस लग गए ट्रांसफॉर्मर, पीड़ित किसान पहुंचे चीफ इंजीनियर के पास तो तत्काल हटाने के दिए गए आदेश लेकिन एसी और एक्सईएन का ढुलमुल रवैया, पीड़ित किसानों ने लगाया एसी कार्यालय के बाहर धरना, किसानों का आरोप – चीफ का ही आदेश नहीं मान रहे एसी और एक्सईएन, जमीन हमारी फिर भी कई अधिकारियों की मिलीभगत और दबंगई से किया जा रहा कब्जा, अब कहां जाएं न्याय मांगने, पीड़ित किसान ने बताया कि खसरा नंबर 78 में पिछले करीब डेढ़ साल से आरोपी गुरूचरण सिंह, नारंग सिंह, जिले सिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाट व मुरली वगैरह द्वारा किया गया था अवैध कब्जा.

