
बीकानेर में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है. भुजिया,पापड़, घी और मैंगो ड्रिंक के सैंपल मिसब्रांडेड पाए जाने और दूध, दही, कचौरी, लाल मिर्च पाउडर, रिफाइंड पाम ऑयल व मसाला आलू पेटिज के सैंपल निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड) मिलने पर एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 30 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया है.

भुजिया,पापड़, घी और मैंगो ड्रिंक के सैंपल मिले मिस ब्रांड
एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि बीकानेर में दाऊजी मंदिर रोड़ स्थित फर्म मैसर्स हरीराम जी भुजियावाला का भुजिया सैंपल मिस ब्रांड पाए जाने पर 2 लाख 75 हजार का जुर्माना और हरीरामजी भुजिया को बाजार में बेच रही फर्म तीन खंबों का चौक स्थित मेसर्स मातृ छाया डिपार्टमेंटल स्टोर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसी प्रकार चिरमी पापड़ मिस ब्रांड पाए जाने पर जय नारायण व्यास कॉलोनी मेन रोड़ स्थित फर्म मैसर्स लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. क्षीर ब्रांड घी मिस ब्रांड पाए जाने पर सीकर के रींगस स्थित फर्म मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड पर 2 लाख का जुर्माना व इस घी को बेच रहे बीकानेर जिले की नोखा तहसील के सदर बाजार स्थित फर्म मैसर्स सत्यनारायण तापड़िया व जोधपुर मंडोर मंडी स्थित फर्म मैसर्स आर.बी. मूथा एंड कंपनी पर 50-50 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया है.

एडीएम कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार रेलवे के फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा मैंगो ड्रिंक प्योर के मिस ब्रांड पाए जाने पर कमला नगर व प्रहलादपुर दिल्ली व उत्तराखंड के देहरादून स्थित फर्म श्रुति इंटरनेशनल पर कुल 2 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना और इस ड्रिंक को बीकानेर में सप्लाई करने वाली कृषि मंडी रोड़ पर स्थित फर्म विजय लक्ष्मी इंटरप्राइजेज पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है व इस मैंगो ड्रिंक पर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं 1 पर ट्रॉली नंबर 03 पर बेचने वाले वैंडर पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.


दूध, दही, कचौरी, लाल मिर्च पाउडर, रिफाइंड पाम ऑयल व पेटिज के सैंपल मिले सब स्टैंडर्ड
एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि इसी तरह मसाला आलू पेटिज ( बटर, मैदा, आलू, मसाले, मूंगफली तेल से निर्मित) निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड ) मिलने पर रानीबाजार में इति माथुर हॉस्पिटल के सामने स्थित मैसर्स द पिज्जा क्लब ( The Pizza Club) पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है. कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित करने व खाद्य पदार्थ ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ( स्टार वे) निम्न मानक पाए जाने पर छतरगढ़ मैन बाजार स्थित फर्म मैसर्स चावला किराना स्टोर पर साढ़े 3 लाख का जुर्माना, गाय का दूध निम्न मानक मिलने पर तेलीवाड़ा में मावा पट्टी रोड़ स्थित फर्म मैसर्स सियाग दूध भंडार पर 25 हजार का जुर्माना, दही सब स्टैंडर्ड मिलने पर सुदर्शना नगर स्थित मैसर्स बालाजी स्वीट्स पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. मिर्च पाउडर निम्न मानक मिलने पर करणी इंडस्ट्रीज एरिया स्थित फर्म मैसर्स जयश्री मसाला पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है.


कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार कचौरी निम्न मानक मिलने पर बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं 01 पर स्थित मेसर्स पीआरएस कैटरिंग यूनिट पर साढ़े 4 लाख का जुर्माना और इस कचौरी को प्लेटफॉर्म नं 1 पर बेचने वाले वेंडर कर्मवीर आर्य पुत्र सुगन चंद आर्य पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसी प्रकार रिफाइंड पाम ऑयल निम्न मानक पाए जाने पर लालगढ़ में रामपुरा बस्ती स्थित फर्म मैसर्स मुकेश घी वाला पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है. एडीएम प्रशासन ने बताया कि उपरोक्त सभी फर्मां पर शास्ति लगाने से पूर्व सुनवाई की गई एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया. संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे. चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
