
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हवाई हमले और गोलीबारी की जा रही है. जम्मू के कई सेक्टर में हमले के अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी ड्रोन हमले किये गये हैं हांलाकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसे नाकाम कर दिया गया है. इस बीच युद्ध जैसे हालात बन गए है और आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार बीकानेर प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है. जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि द्वारा बीकानेर जिले में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश दिए गए है. साथ ही सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों में इनवर्टर से जलने वाली लाईटे, साइन बोर्ड आदि सभी ध्यान पूर्वक बन्द करने के आदेश दिए गए है.
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं. निर्देशानुसार आपात स्थिति अथवा चेतावनी की स्थिति में ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसमें जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में अथवा आवश्यकता अनुसार विद्युत आपूर्ति बंद की जाएगी. संबंधित विद्युत विभाग/कंपनी एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी.


ब्लैक आउट के दौरान आमजन एवं व्यापारियों, उद्यमियों को अपने घरों, प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों में इन्वर्टर आधारित विद्युत और सोलर लाइटें जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. जिले के समस्त बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और रेस्टारेंट आदि आगामी आदेश तक सायं 7 से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे. इन दुकानों की लाईटें एवं दुकानों के आगे लगे लाईट वाले बोर्ड इत्यादि की लाईटें भी अनिवार्य रूप से बंद रखी जाने के निर्देश दिए गए हैं.
आदेश अनुसार मेडिकल और डेयरी बूथ आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी और ब्लैक आउट की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे. एटीएम संचालन के लिए संबंधित बैंक द्वारा सुरक्षात्मक उपाय करते हुए ब्लैकआउट की पालना सुनिश्चित की जाएगी. ब्लैक आउट के दौरान अंधेरा रहेगा, इसलिए आपातकालीन स्थिति में ही वाहनों का प्रयोग करेंगे. आपात स्थिति में वाहनों के प्रयोग में लाईटें बंद रखेंगे. वाहनों के आवागमन के लिए इन निर्देशों की पालना के लिए जगह-जगह पुलिस विभाग/ट्रेफिक पुलिस द्वारा नाकाबंदी करवाई जाएगी.
यह आदेश केन्द्र सरकार के सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग, आपातकालीन विभागों एवं उनके अधिकारियों, कर्मचारियों जो सामरिक महत्त्व की गतिविधियों के संचालन पर कार्यरत हैं, पर लागू नहीं होगा. यह आदेश सम्पूर्ण बीकानेर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा. इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश का उल्लंघन करने सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी.
