Clean chit to Union Minister Gajendra Singh Shekhawat in Sanjeevani case
संजीवनी प्रकरण में SOG ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कहा, शेखावत के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने आदेश दिया कि- शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और अब SOG ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है.
कोर्ट में SOG ने कहा है कि गजेन्द्र सिंह शेखावत आज की स्थिति में शेखावत आरोपी नहीं है. जांच में उन पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं साबित हुआ है. बता दें कि तत्कालीन CM अशोक गहलोत समेत अपने ही दल में इस मामले को लेकर शेखावत पर आरोप लगे थे. जिसके बाद खुद शेखावत ने तत्कालीन मुख्यंमत्री अशोक गहलोत पर उनकी छवि धूमिल करने के आरोप लगाए थे. अब निर्दोष साबित होने के बाद गजेन्द्र सिंह शेखावत प्रदेश में ताक़तवर नेता के तौर पर उभरेंगे. वहीं शेखावत का गहलोत के ख़िलाफ़ किया गया मानहानि का केस भी काफ़ी मज़बूत हो जाएगा.
