
Gift to government employees before Diwali
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दीपावली पूर्व सरकारी कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है. वित्त विभाग ने इस संबध में आदेश जारी कर दिये हैं जिसके तहत सभी सरकारी कार्मिकों को अब दीपावली की खुशिंया मिलने जा रही है. वित्त विभाग के आदेश के अनुसार पात्रता की अवधि तय करते समय कार्मिकों की छुट्टियां गिनी जाएंगी. जिसमें सभी कार्मिकों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा अन्य ली गई छुट्टियों की भी गिनती होगी. सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है.
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या बिना वेतन के अवकाश को पात्रता अवधि से हटाकर गणना की जाएगी. लेकिन तदर्थ बोनस के लिए इसे सर्विस ब्रेक में नहीं गिना जाएगा. वहीं यदि कार्मिक 31.3.2024 को अवकाश पर है, तो उसके द्वारा लीव से पूर्व अंतिम लिए वेतन आधार पर तदर्थ बोनस की पात्रता देखी जाएगी. इसके अलावा निलंबन के दौरान दिए जाने वाले निर्वाह भत्ते को परिलब्धियों में नहीं गिना जाएगा, ऐसा निलंबित कार्मिक निलंबन अवधि के दौरान देय पूरी परिलब्धियां शुरू होने के साथ बहाल हो, तब ही होगा तदर्थ बोनस का पात्र होगा.