
Govind Singh Dotasara on Kanhaiyalal murder case of Udaipur.
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बहुचर्चित उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार जमानत दे दी. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की है. इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविन्दसिंह डोटासरा ने भाजपा को घेरा है. उन्होंने केन्द्र सरकार पर केस की कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है.
पीसीसी चीफ डोटासरा ने अपने X हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि 26 महीने बीत चुके हैं, कन्हैया लाल जी को न्याय कब मिलेगा ? 28 जून, 2022 का वो दिन हम भूल नहीं सकते, जब नफ़रत की आग में उदयपुर में कन्हैया लाल जी की बर्बर हत्या की गई. डोटासरा ने आगे लिखा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की लेकिन इस केस को केंद्रीय एजेंसी NIA ने ले लिया. मोदी सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से आज अदालत से एक आरोपी जावेद को ज़मानत मिल गई. भाजपा सरकार भले ही आरोपियों को बचा रही है, लेकिन न्याय की लड़ाई में हम कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ मज़बूती से खड़े हैं.
बता दें कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी. एनआईए ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था. जावेद पर आरोप था कि वह घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मिला था. जावेद के घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिलने पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. मोहम्मद जावेद उदयपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था. इस प्रकरण में जावेद पर रेकी करने का भी आरोप था.
करीब 1 साल पहले भी उसने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे NIA की अपील पर अदालत ने खारिज कर दिया था. हालांकि इस बार राजस्थान हाई कोर्ट ने जावेद की जमानत याचिका मंजूर कर ली. हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सैयद सआदत अली, नदीम, आतिफ अमान, आफरीन रिजवी ने की पैरवी की.