
Happy married life scheme for disabled people in Bikaner
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – प्रदेश में सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत दिव्यांग युवक एवं युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है. बीकानेर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि योजनान्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगो को एक मुश्त 50 हजार रुपए राशि एवं 80 या 80 प्रतिशत से अधिक श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक मुश्त 5 लाख रुपए राशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है.
योजना के तहत यह होगी पात्रता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि आवेदक भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन होना चाहिए. जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों. दिव्यांगजन वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हों.
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजन ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा SJMS DSAP पॉर्टल से ऑनलाईन आवेदन विवाह दिनांक से 6 माह के भीतर कर सकेंगे. आवेदन के लिए निःशक्तता प्रमाण-पत्र, वर-वधू के माता-पिता का शपथ पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, आय का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र होने अनिवार्य है.