
बीकानेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मांडवी राजवी की अध्यक्षता में मंगलवार को हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने व इसकी मॉनिटरिंग के लिए गठित निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया. सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटना के मामलों में त्वरित सहायता के लिए मुआवजा देने, केन्द्र सरकार की लागू योजना की प्रगति के मूल्यांकन तथा प्राप्त आवेदनों से संबंधित कार्यवाहियों सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की.
उन्होंने अधिकारियों को प्रतिकर हेतु आवेदनों का त्वरित निस्तारण करके पूर्ण मुआवजे देकर आयुक्त को प्रेषित करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने जिले के प्रत्येक थानाअधिकारी को हिट एंड रन दुर्घटनाओं में पीड़ितों से प्रतिकर हेतु आवेदनों को अविलंब संबंधित दावा जांच अधिकारियों को भिजवाने के निर्देश दिए. सचिव मांडवी राजवी ने बताया कि हिट एंड रन दुर्घटना प्रकरणों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजना के तहत घायलों को 50 हजार रूपए एवं मृतक के आश्रितों को 2 लाख रूपए बतौर प्रतिकर प्रदान किए जाते हैं.
उन्होंने बताया कि दुर्घटना के पीड़ित घटना क्षेत्र के पुलिस थाना तथा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं. प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र पुलिस थानों व ऑनलाईन उपलब्ध है. इस दौरान पुलिस विभाग एवं दावा जाँच अधिकारियों ने वर्ष 2023 से मई 2025 के मध्य घटित हुई हिट एंड रन दुघर्टना के मामलें में पीड़ितों (घायलों व मृतकों के आश्रितों) को मिलने वाले मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदनों व कार्यवाहियों के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट की जानकारी दी.
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव, समस्त दावा जाँच अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पुलिस विभाग के समिति सदस्य (वृत्ताधिकारी) सहित यातायात विभाग के सदस्य मौजूद रहे.
