
Now there will be strictness on liquor shops, action will be taken if found open after 8 pm
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि रात आठ बजे के बाद शराब की दुकानें खुली मिलने और अन्य वैकल्पिक दरवाजे या खिड़की से शराब बेचने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए. जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए. उन्होंने आबकारी एवं पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से गंभीरता पूर्वक कार्य करने व इनकी नियमित मॉनिटरिंग के लिए कहा. संदिग्ध क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ पेट्रोलिंग करने के निर्देश भी दिए.
उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब की तस्करी, विक्रय व इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए गश्त बढ़ाई जाए. पुलिस व परिवहन विभाग को नंबर प्लेट विहीन वाहनों को जब्त करने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए. जिले के खनन क्षेत्रों में भी बिना नंबर प्लेट के डंपर चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा. विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु कोचिंग संस्थानों के आस-पास पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जाएं.
जिला कलेक्टर ने संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन व यातायात विभाग को विशेष अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाने के निर्देश दिए. ओवरलोड वाहनों पर नियमित कारवाई कर एवं ब्लॉकवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. उन्होंने कहा कीरानी बाजार स्थित अंडर ब्रिज के पास कोई बस ठहराव ना हो, इसका विषेश ध्यान रखा जाए.
जिला कलेक्टर ने आयुर्वेद विभाग को मौसमी बीमारियों से बचाव व इलाज के लिए शिविरों के माध्यम से काढ़े का वितरण व पंपलेट्स के माध्यम से प्रचार करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को जांचने तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के ट्रेंनिंग सेंटर्स पर संचालित गतिविधियों का संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए.
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ दुलीचंद मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी, जिला आबकारी अधिकारी रश्मि जैन, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.