
Suratgarh Municipality fake lease case
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – सूरतगढ़ नगर पालिका द्वारा सरकारी जमीन पर नियमों को ताक पर रख पट्टा जारी करने के मामले में अब न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है. वार्ड नं. 38 की पार्षद यासमीन सिद्दीकी के पति साबिर ऊर्फ रिंकू सिद्दीकी की ओर से सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. जिसमें तत्कालीन पालिकाध्यक्ष परसराम भाटिया, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा, सहायक अभियंता सुशील सिहाग, भूमि शाखा की मनप्रीत सहित कार्मिकों पर पुरानी गिन्नाणी के पास सरकारी भूमि पर बने पंप हाउस का फर्जी तरीके से पट्टा जारी करने का आरोप लगाया है.
बता दें कि मामला बीते साल 2023 का है जिसमें सूरतगढ़ निवासी मोनिका अरोड़ा द्वारा वार्ड नं. 38 में 69ए के तहत फ्री होल्ड पट्टा बनाने के लिए आवेदन किया गया था जिसमें अपनी पटटेशुदा भूमि 1750 वर्गफीट के अलावा 1545 वर्गफीट सरकारी भूमि खांचा भूमि के रूप में सम्मिलित कर दी गई थी. इसके बाद कुल 3295 वर्गफुट भूमि का पट्टा बनाने के लिए फाइल तैयार कर आवेदन किया गया था. जबकि उक्त अतिरिक्त भूमि नगरपालिका के पंप हाउस व पुरानी गिन्नाणी/जल भराव की सरकारी भूमि थी.
भूमि पर नगरपालिका की भूमि होने का बोर्ड भी लगा था. इसके बावजूद 3401 वर्गफुट भूमि होने की रिपोर्ट तैयार करवा ली गई. साथ ही समाचार पत्र में अपूर्ण विवरण की आपत्ति सूचना भी 25 फरवरी 2023 को प्रकाशित करवकर कार्यवाही पूरी की. इसके बाद वार्ड नं. 38 की पार्षद यासमीन सिद्दीकी के पति साबिर ऊर्फ रिंकू सिद्दीकी ने कोर्ट की शरण ली और इस्तगासा के जरिए पूरा मामला न्यायालय के सामने रखा. जिस पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और सिटी थाने में शनिवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.