
Bikaner murder accused arrested
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – बीकानेर में करीब एक सप्ताह पूर्व शोभासर में एक शादी समारोह से होकर आ रहे शाहरूख की हत्या मामले में बिछवाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मामले में वांछित आरोपी साजिद भुट्टा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साजिद बीकानेर के सदर पुलिस थाने था हिस्ट्रीशिटर है जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के कई प्रकरण दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है.
बीछवाल थानाधिकारी नरेश कुमार निर्वाण ने बताया कि 3 जुलाई को हुई शाहरूख भुट्टा की हत्या मामले में वांछित अभियुक्त साजिद अली उर्फ साजिद भुट्टा पुत्र श्री सतार खान जाति भुट्टा (मुसलमान) उम्र 24 साल निवासी भुट्टा बास मोहरम की चौकी फतिपुरा मौहल्ला बीकानेर पुलिस थाना सदर जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया गया है. अभियुक्त साजिद अली उर्फ साजिद भुट्टा को बाद अनुसंधान के कर्दा जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया. अभियुक्त साजिद अली उर्फ साजिद भुट्टा पुलिस थाना सदर जिला बीकानेर का एचएस हैं जो काफी शातिर एवं बदमाश प्रवृति का हैं जिस पर हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के काफी प्रकरण दर्ज हैं अभियुक्त से अन्य अभियुक्तगण के ठिकानो के सबंध में अनुसंधान जारी है अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा मे चल रहा हैं.
बीछवाल थानाधिकारी नरेश कुमार निर्वाण ने बताया कि 4 जुलाई को सदाम पुत्र सिकन्दर जाति भुट्टा मुसलमान उम्र 32 साल निवासी भुट्टो का बास बीकानेर पुलिस थाना सदर जिला बीकानेर ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 03.07.2024 को अरबाज पुत्र मांगे खां निवासी भुट्टो का बास की शादी थी. मै व मेरा भाई परिवार सहित भुट्टो का बास बीकानेर से अरबाज की बारात में शोभासर गये थे. जिसमे मै व मेरे परिवार के सदस्य तथा मौहल्ले के दोस्त हमारी बोलेरो कैम्पर गाडी RJ07 GD 5320 से शादी मे शोभासर गये थे शादी से वापिस बीकानेर आ रहे थे तो हमारे पिछे से दो बोलेरो कैम्पर गाड़िया आई जिसमे से एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी के टक्कर मारी व दुसरी गाड़ी हमारे आगे लगा दी जिस पर मेरे भाई शाहरूख खान ने हमारी गाड़ी को वापिस शोभासर की तरफ घुमा लिया.
जिस पर दोनो गाड़ीयों वालो ने हमारी गाड़ी के पिछे लगा ली और हमारे पर कांच की बोतले फेकने लग गये और गाड़ी के टक्कर मारते रहे कला फार्म से थोड़ा आगे चुना फैक्ट्री के आगे हमारी गाड़ी बोलेरो कैम्पर के टक्कर बहुत तेज मारी जिससे हमारी गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई और दोनो गाडियो सिकंदर, साजिद, सीताराम, प्रकाश ने अपने हाथो में ली हुई पिस्तोलो से हमे जान से मारने के लिए फायर किये जो गाडी के शीशे पर लगे, अनीस, साहिल, सतार, मनफूल बिश्नोई, सीताराम कस्वां, प्रकाश चांगली, सुनील, महेन्द्र बिश्नोई, श्यामू जाट, विक्की उर्फ बिलाल, महेन्दी हसन उर्फ महेन्द्र पुत्रगण राजु खां भुट्टा, शकील उर्फ जग्गु पुत्र अब्बास अली, हैदर अली पुत्र सलीम, रघुवीर सिंह, मांगी पुत्र गन्ने खां, धन्ना उर्फ सलमान, समीर, फूसे खां, मानसा, तोहिद व इनके साथ चार-पांच अन्य थे जिनके सभी के हाथों में लाठी डण्डे व पाईप थे, सभी ने जोर जोर से चिल्ला कर कहा कि शाहरुख को जान से मार दो,
फिर उसमें सिकंदर, साजिद, अनीस, साहिल पुत्रगण सतार एवं सतार स्वंय सभी ने शाहरुख को गाडी से खींचकर उतार कर उसे जान से मारने के लिए लाठी, डण्डो, पाईपो से शाहरूख के साथ गंभीर मारपीट की असलम और बरकत व अन्य बीच बचाव करने आगे आये, सभी मुल्जिमानों ने उन्हें धमकाया और असलम और बरकत के साथ मारपीट की अनीस के हाथ में तलवार थी जिसने शाहरुख को जान से मारने के लिए तलवार से वार किया. हमारे मोहल्ले के सतार पुत्र मेउ खां व उसके लडकों से आपसी रंजिश चल रही है इस कारण सिकंदर, साजिद, अनीस साहिल व उनके पिता सतार ने उपर्युक्त अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर शाहरुख को जान से मारने के उदेश्य से हमारी बोलेरो कैम्पर की रैकी एक सफेद रंग की आई 20 कार से करवाई.
जिस कार को आईदान और जहीर चला रहे थे तथा रात्रि को शादी में से घर आते हुए को गाडियों से टक्कर मारकर फायर किये। मैं साथ वालो की मदद से शाहरुख को पी.बी.एम. अस्पताल लेकर गया डॉक्टरो ने शाहरुख की हालत देखकर कहा कि इसकी हालत गंभीर है खून बहुत बह गया है इसे जयपुर ले जाओ, तब हम सुबह 5.00 बजे शाहरुख को ऐंबुलेस से जयपुर ले जा रहे थे रतनगढ़ के पास रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई. उपरोक्त सभी ने रात्रि के समय सतार वगैरा ने रंजिशवश हमारे वाहन को रोककर हमला किया इस हमले में मेरे भाई शाहरुख की मौत हो गई. बीछवाल थानाधिकारी नरेश कुमार निर्वाण ने बताया कि अभियोग जुर्म धारा 103(1), 115(2), 126(2), 125, 109, 191 (2), 191 ( 3 ), 190, 61(2) BNS 2023 व 27 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.