बीकानेर जिले के बम्बलू गांव में हुई एक हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधिपति अहम फैसला सुनाते हुए एक ही परिवार के सात जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले के अनुसार कि करीब 11 साल पहले 27 मई 2014 को एक युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चालान पेश किया,जिसमें ये सजा सुनाई गई है. अब अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. ये सभी एक ही परिवार के सदस्य है. इनमें मोहन नाथ,हेमनाथ और धन्नानाथ सगे भाई है. हेमनाथ का बेटा शंकर नाथ भी दोषी माना गया है तो शंकर नाथ की पत्नी बाधु और बेटी सरोज को भी दोषी माना गया है.
बता दें कि अन्नानाथ नामक युवक ने बम्बलू में स्थित पुलिस चौकी पर रिपोर्ट दी थी कि उसके भाई भंवर नाथ की हत्या कर दी गई है. उसने पुलिस को बताया कि भंवर नाथ अपने चाचा के घर जा रहा था. रास्ते में एक पिकअप में सवार होकर आए लोगों ने उस पर हमला कर दिया. मोहन नाथ पिक अप चला रहा था. उसके साथ हेमनाथ, धन्ना नाथ, शंकर नाथ, बाधु, सीता और सरोज थे. इन सभी ने मिलकर भंवर नाथ का रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की. इनके अलावा दो तीन अन्य को भी मामले में नामजद किया गया. भागते समय इनकी पिकअप गाड़ी एक दीवार से टकरा गई. ये पिकअप को वहीं छोड़कर भाग गए. घायल अवस्था में भंवर नाथ को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया. जामसर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. पुलिस ने अगस्त 2014 में ही इस मामले में चालान पेश कर दिया था. इसके बाद से अदालत में इस मामले में सुनवाई चल रही थी. सभी को आजीवन कारावास के साथ ही बीस बीस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया गया,जिसे नहीं चुकाने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट ओ.पी.हर्ष ने अदालत में पक्ष रखा.
