
Order to confiscate Sirohi District Collector's vehicle
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – प्रदेशभर के प्रशासनिक अमले में आज सिरोही CGM कोर्ट का एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसमें सिरोही जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश सिरोही CGM कोर्ट दिये गए हैं. आदेश के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मामला अदालत के आदेश की अवहलेना से जुड़ा हुआ है. जिसके चलते CGM कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दे डाला.
फिलहाल इस मामले में यथास्थिति बरकरार है. लेकिन जिले के मुख्य अधिकारी कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने के इस सनसनीखेज आदेश की जानकारी मिलते ही लोग हैरान हो गए. प्रशासनिक महकमे में चर्चा चली कि आखिर ऐसा हुआ कि कोर्ट के कलेक्टर के गाड़ी को कुर्क करने आदेश दिया गया.

सिरोही CGM कोर्ट द्वारा जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश के बाद कोर्ट के अधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को आदेश की कॉपी देते हुए गाड़ी कुर्क करने के पूरे मामले की जानकारी दी. जिसमें बताया कि सिरोही के ही निवासी सोनू कंवर नामक शख्स ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट लेने के लिए पैसा जमा किया था. लेकिन काफी सालों बाद भी उसे न फ्लैट मिला और ना ही पैसा. बता दें कि इससे पहले स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित के पक्ष में 4 लाख 60 हजार 908 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हो सकी थी.
इसके बाद उसने राजस्थान सरकार के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में मामले की शिकायत की. जहां से कोर्ट ने परिवादी को पैसा वापस करने का फैसला सुनाया था. लेकिन इस आदेश के बाद भी परिवादी को पैसा नहीं दिया गया.जिसके बाद थक-हारकर परिवादी फिर अदालत की शरण में पहुंचा और CGM कोर्ट में अपने आवासीय फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने पर न्याय की गुहार लगाते हुए CJM कोर्ट में इजारा पेश किया था. जहां परिवादी ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही है. इसके बाद CGM कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है.