
Rajasthan High Court in SI recruitment exam paper leak case
चार लाइन न्यूज़ डेस्क – प्रदेश में हुए एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे SI की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाने के साथ फील्ड पोस्टिंग नहीं देने का आदेश दिया है. मामले में हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान वर्तमान में प्रशिक्षण कर रहे SI की पासिंग आउट परेड नहीं होगी. इसके बाद भर्ती रद्द किये जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. आगामी 20 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस भर्ती को रद्द किया जा सकता है.
कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका की पैरवी करते हुए याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हमने अपनी याचिका में भर्ती रद्द करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई. जांच एजेंसी एसओजी, पुलिस मुख्यालय ने भी अपनी तरफ से भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की है. बावजूद इसके परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही? इस बीच भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर कई युवा मंत्रियों से मिल रहे हैं. हाईकोर्ट ने याचिका लंबित रहने तक वर्तमान में प्रशिक्षण कर रहे SI की पासिंग आउट परेड नहीं करवाने और फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगाई है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में गृह विभाग के प्रधान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव, डीजीपी, एसओजी के एडीजी समेत अन्य को शॉर्ट नोटिस दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.
बता दें कि यह सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक से जुड़ा हुआ प्रकरण है जिसमें अब तक 50 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं. 20 आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ 29 अक्टूबर को चार्जशीट पेश की थी. चार्जशीट में एसओजी ने बड़े खुलासे किए हैं. एसओजी की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन संजय क्षोत्रिय से लेकर सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्या, जसवंत राठी सबकी भूमिका संदेहास्पद है. ये सभी रामू राम राईका के बेटे, बेटियों को फायदा पहुंचाने के मामले में संदिग्ध है. पिछले दिनों निचली अदालत ने रामू राम राईका की जमानत याचिका खारिज की थी.