चार लाइन न्यूज़ डेस्क (तीर्थराज बरसलपुर) – बीकानेर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है. राजनीतिक दलों के नेताओं के बैठक, मंथन कार्यक्रम जारी है. बीकानेर जिले की 6 नगरपालिकाओं लूणकरणसर, नापासर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा, खाजूवाला और देशनोक में पहले चरण में 9 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा तो वहीं दूसरे चरण में 11 सितंबर को बीकानेर नगर निगम को शामिल किया गया है.

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को पार्षद पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी. इसके बाद अभ्यर्थी 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे. वहीं 4 सितंबर को योग्य उम्मीदवारों को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा और उसके बाद में 9 सितंबर को पहले तो वहीं 11 सितंबर दूसरे चरण का मतदान होता. 14 सितंबर को मतगणना के बाद परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे.

नामांकन की अंतिम तिथि सहित ध्यान रखने योग्य जरूरी जानकारी
31 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि है. उपलब्ध निर्देशों में फॉर्म अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक जमा करने की बात कही गई है. इसलिए प्रत्याशियों के लिए बेहतर होगा कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और सभी दस्तावेज पहले से तैयार कर लें. नामांकन पत्र, शपथपत्र, प्रस्तावकों के मतदाता विवरण, जाति प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों में किसी कमी के कारण नामांकन निरस्त होने की स्थिति से बचने के लिए जमा करने से पहले सभी कॉलम और प्रमाणपत्रों की जांच करना जरूरी होगा.

चुनाव लड़ने के लिए क्या है जरूरी, सियासी दल से तैयारी या फिर निर्दलीय
बीकानेर शहर और जिले की 6 नगरपालिका लूणकरणसर, नापासर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा, खाजूवाला और देशनोक क्षेत्र में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति राजनीतिक दल के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं. पार्टी प्रत्याशी को संबंधित दल से अधिकृत टिकट और चुनाव आयोग के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. निर्दलीय प्रत्याशी को अपने नामांकन के साथ निर्धारित संख्या में प्रस्तावकों की जरूरत होगी. चुनाव लड़ने से पहले संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अपना नाम और मतदाता विवरण जांच लेना जरूरी है.
सियासी पार्टी प्रत्याशियों के लिए टिकट संबंधी प्रक्रिया
राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से जारी अधिकृत दस्तावेज निर्धारित समय में जमा कराने होंगे. उपलब्ध निर्देशों के अनुसार पार्टी द्वारा टिकट से संबंधित प्रारूप ‘क’ और ‘ख’ अंतिम तिथि को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एसडीएम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य बताया गया है. प्रत्याशियों को इस प्रक्रिया में पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा.

जानिए क्या है नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज, रखें तैयारी
निकाय चुनाव में उतरने के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी/निर्धारित कार्यालय से निर्धारित समय में प्राप्त और जमा किए जाएंगे. उपलब्ध निर्देशों के अनुसार नामांकन के साथ ₹50 के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देना होगा, जिसे नोटेरी से सत्यापित कराना होगा। प्रत्याशी को अपने आधार कार्ड की प्रति, मूल निवास प्रमाणपत्र, नवीनतम छह रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित नामांकन शुल्क भी तैयार रखना होगा. नामांकन पत्र का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए. यदि किसी कॉलम में जानकारी लागू नहीं है तो वहां ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ लिखना होगा.
कौन होगा प्रत्याशी का प्रस्तावक, क्या रखनी होगी सावधानी
चुनाव लड़ रहे किसी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय प्रत्याशी के लिए पांच प्रस्तावक देने का प्रावधान निर्वाचन विभाग की ओर से किया गया है. प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए और नामांकन में उसका भाग तथा क्रमांक सही दर्ज करना होगा. एक प्रस्तावक केवल एक उम्मीदवार का प्रस्तावक बन सकता है. इसलिए प्रस्तावक बनने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसका नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज है.

अगर वार्ड है आरक्षित तो क्या है सबसे जरूरी दस्तावेज
निकाय चुनाव में प्रत्याशी यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ रहा है तो छह माह के भीतर जारी जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता रहेगी. वहीं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्ड में संबंधित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. प्रत्याशी को अपनी, पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का विवरण भी देना होगा. बैंक, डाकघर या अन्य संस्थाओं में जमा राशि और खातों का विवरण, बैंक या अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण की जानकारी तथा अपने नाम दर्ज मोटर वाहन का विवरण भी शपथपत्र में देना होगा.
क्रिमिनल रिकॉर्ड, मुकदमे और आयकर सहित भी देनी होगी जानकारी
नामांकन में प्रत्याशी के खिलाफ कोई एफआईआर या न्यायालय में मुकदमा लंबित है तो उसकी कोर्ट से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी. किसी मामले में सजा हुई है तो संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति और अपील या रिविजन की प्रति भी देनी होगी. अंतिम रूप से दाखिल आयकर विवरणी का रिकॉर्ड भी शपथपत्र में देना होगा. बच्चों की जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता का विवरण भी मांगी गई जानकारी के अनुसार भरना होगा.

